प्रयागराज । सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक ( टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती में इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर भर्ती होती है। यही कारण है कि कला शिक्षकों की भर्ती में अब तक लाहौर की डिग्री मान्य है और बीएफए, एमएफए जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते।
इसी प्रकार अन्य विषयों की शिक्षक भर्ती में भी विसंगतियां हैं। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है। विधानसभा से पास होने के बाद लागू होगा।
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23 अगस्त 2022 |
साभार: दैनिक अखबार
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